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उत्तर प्रदेश: विद्युत लोड के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क तय, सभी श्रेणियों पर लागू हुए नियम

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उत्तर प्रदेश  Published by: Suraj Maurya , Date: 24/02/2026 05:27:09 pm Share:
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  • Published by: Suraj Maurya ,
  • Date:
  • 24/02/2026 05:27:09 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: बिजली विभाग द्वारा विद्युत लोड के अनुसार प्रोसेसिंग फीस निर्धारित की गई है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: बिजली विभाग द्वारा विद्युत लोड के अनुसार प्रोसेसिंग फीस निर्धारित की गई है। अब उपभोक्ता पहले से ही जान सकेंगे कि कितने लोड पर कितनी प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। यह शुल्क निम्न मामलों में लागू होगा। नए अस्थायी (तत्काल) विद्युत कनेक्शन लोड परिवर्तन (Load Enhancement/Reduction) के आवेदन पर। यह नियम सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं (घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक आदि) पर प्रभावी रहेगा। उपभोक्ताओं से अपील है कि आवेदन करने से पहले अपने निर्धारित लोड के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क की जानकारी संबंधित विद्युत वितरण खंड कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो।