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मध्य प्रदेश: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा-1 तक प्रवेश की आयु सीमा हुई तय
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, के.जी.-1, के.जी.-2 तथा कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है।
विस्तार
मध्य प्रदेश: राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, के.जी.-1, के.जी.-2 तथा कक्षा-1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने 5 फरवरी 2026 को आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला परियोजना समन्वयकों को आवश्यक निर्देश भेजे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार सत्र 2026-27 के लिए पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। इसके तहत नर्सरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष तथा अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह, के.जी.-1 के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष तथा अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह, के.जी.-2 के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष तथा अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह और कक्षा-1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तथा अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 31 जुलाई की स्थिति में की जाएगी। वहीं गैर-मान्यता प्राप्त पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (नर्सरी, के.जी.-1, के.जी.-2) के लिए न्यूनतम आयु की गणना 30 सितंबर की स्थिति में की जाएगी। जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि नर्सरी कक्षा से लेकर कक्षा-1 तक बच्चों को प्रवेश देते समय निर्धारित आयु सीमा का पालन अनिवार्य रूप से करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य प्रदेश में पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया को एकरूप बनाना है, ताकि बच्चों को उनकी निर्धारित आयु के अनुसार ही कक्षाओं में प्रवेश मिल सके।
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