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उत्तर प्रदेश: खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, 300 किलो पनीर नष्ट दूध-पनीर के 5 नमूने जांच के लिए भेजे गए

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उत्तर प्रदेश  Published by: Yogendra Kumar , Date: 20/06/2026 03:01:04 pm Share:
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  • 20/06/2026 03:01:04 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद वासियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारीगण गुणवत्ता युक्त दूध एवं दूध उत्पादों की उपलब्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभियान चलाकर नमूने जांच हेतु संग्रहित कर रहे हैं।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद वासियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारीगण गुणवत्ता युक्त दूध एवं दूध उत्पादों की उपलब्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभियान चलाकर नमूने जांच हेतु संग्रहित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनमानस को शुद्ध व गुणवत्ता युक्त दूध एवं दूध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल व  रविंद्र नाथ वर्मा की टीम हल्दौनी ग्रेटर नोएडा स्थित  चौधरी डेरी से पनीर का 01 नमूना लेकर अवशेष  लगभग 100 किग्रा पनीर प्रथम दृष्टया मिलावटी होने तथा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होने के कारण नष्ट कराया गया, इसी टीम द्वारा जेवर तहसील के ग्राम जहांगीरपुर स्थित प्रमोद डेरी से दूध का 01 नमूना लिया गया।

 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैयद इबादुल्लाह एवं विशाल गुप्ता की टीम द्वारा सेक्टर-15 नोएडा स्थित चौहान डेरी से पनीर का 01 नमूना लेकर अवशेष लगभग 200 किग्रा पनीर प्रथम दृष्टया मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होने के कारण नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमर बहादुर सरोज द्वारा सेक्टर-65 स्थित हल्दीराम स्नैक्स प्रा0लि0 से दूध व पनीर का 01-01 नमूना लिया गया। इस प्रकार कुल 05 नमूने थोक विक्रेताओं/डेरी से लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किये जा रहे हैं।सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि आगे भी इसी प्रकार जांच अभियान संचालित करते हुए नमूने संग्रहित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनपद वासियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके।