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उत्तर प्रदेश: जौनपुर डीएम पर अवैध कब्जा न हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार रुपये लगाया जुर्माना
- Photo by : social media
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने में लापरवाही बरतने पर Supreme Court of India ने Jaunpur के जिलाधिकारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने में लापरवाही बरतने पर Supreme Court of India ने Jaunpur के जिलाधिकारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि पहले दिए गए स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। यह मामला सदर तहसील के कंधरपुर गांव की करीब 6 बीघा ग्राम सभा की जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया गया था। गांव के निवासी Jaiprakash Dubey ने कई साल पहले प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद वर्ष 2023 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। हालांकि आदेश के बावजूद प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी जमीन की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने जिलाधिकारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए भविष्य में न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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