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राजस्थान: हाईकोर्ट के स्थगन आदेश से घाड़ में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई बीच में रोकी गई

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राजस्थान  Published by: Shahihurehman , Date: 06/05/2026 04:43:24 pm Share:
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  • 06/05/2026 04:43:24 pm
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संक्षेप

राजस्थान: घाड़ देवली बुधवार को घाड़ कस्बे के नगरफोर्ट रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद बीच में ही रोकना पड़ा।

विस्तार

राजस्थान: घाड़ देवली बुधवार को घाड़ कस्बे के नगरफोर्ट रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद बीच में ही रोकना पड़ा। दूनी तहसीलदार विनोद शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा था। मंगलवार को दूनी तहसीलदार विनोद शर्मा, गिरदावर राधेश्याम मीणा और स्थानीय पटवारी की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाड़ थाना प्रभारी हरीराम वर्मा अपने दल के साथ और टोंक लाइन से विशेष पुलिस बल मौके पर तैनात था। प्रशासनिक टीम ने जेसीबी की मदद से नगरफोर्ट रोड पर स्थित कुछ कच्ची झुग्गी-झोपड़ियों और टिन शेड को ध्वस्त कर दिया। इस अचानक हुई कार्रवाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

 कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय निवासियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील और स्थगन (स्टे) से संबंधित कानूनी दस्तावेज प्रशासन को दिखाए। इन आदेशों के सामने आते ही प्रशासन की कार्रवाई रोक दी गई और टीम मौके से रवाना हो गई। यह कार्रवाई कार्यालय तहसीलदार दूनी द्वारा जारी नोटिस (क्रमांक 251) के तहत की जा रही थी। नोटिस के अनुसार, ग्राम घाड़ के खसरा नंबर 1555 (रकबा 6.90 हेक्टेयर), जो राजस्व रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन पहाड़ / सिवायचक' दर्ज है, पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। यह निर्देश जिला कलेक्टर टोंक द्वारा विजय कुमार पहाड़िया बनाम राजस्थान राज्य (रिट याचिका संख्या 19408/2025) मामले के तहत दिए गए थे। फिलहाल, मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन कानूनी दस्तावेजों की जांच के बाद आगामी रणनीति तय करेगा।