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राजस्थान: सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव हुए निलंबित, विभागीय की जांच शुरू
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संक्षेप
राजस्थान: टोंक राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने एक आदेश जारी कर सहकारी समितियां टोंक के उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विस्तार
राजस्थान: टोंक राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने एक आदेश जारी कर सहकारी समितियां टोंक के उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यादव के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच की कार्यवाही प्रस्तावित है। संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान रविन्द्र सिंह यादव का मुख्यालय कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर तय किया गया है।
आदेश में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि यादव को निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। साथ ही, उन्हें जैसलमेर स्थित नए मुख्यालय पर प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी और वे बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस आदेश की प्रति सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों और अधिकारियों को भी प्रेषित कर दी गई है।
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