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Pollution News Delhi: दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए BS-6 वाहनों को ही एंट्री, पुराने इंजन वाली गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन ट्रकों पर बैन
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संक्षेप
दिल्ली: प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में हालत खराब है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं।
विस्तार
दिल्ली: प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर में हालत खराब है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। जिनमें कल से सिर्फ बीएस-6 गाड़ियों को एंट्री देने का कदम भी शामिल है। प्रदूषण से हेल्थ इमजरेंसी जैसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को तीन कड़े कदम उठाए । पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार यानी 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। अन्य कैटिगरी (BS-2, 3, 4 ) की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर कमर्शल गाड़ियां भी शामिल हैं। दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की भी जांच होगी।अगर वे BS-6 नहीं मिलीं, तो उन्हें भी जब्त किया जाएगा। गुरुवार से बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल/डीजल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम से जांच होगी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जा रहे ट्रक, ट्रैक्टर, टैंपो आदि भी जब्त होंगे। दिल्ली बॉर्डर पर ही उनकी एंट्री रोकी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है। बैन सिर्फ उन पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर है। जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है। और जिनके इंजन BS-6 से कम कैटिगरी के हैं। क्लीन फ्यूल (इलेक्ट्रिक /CNG) गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। कंस्ट्रक्शन मटीरियल की ढुलाई अगले आदेश तक पूरी तरह बैन है। चाहे बाहर से मटीरियल ला रहे हों या दिल्ली के अंदर ही दूसरी जगह ले जा रहे है।
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