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उत्तर प्रदेश: बीमा कंपनी को उपभोक्ता को देना होगा मुआवज़ा, जिला फोरम ने सुनाया वाहन स्वामी के पक्ष में फैसला
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: सुलतानपुर उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मोटरसाइकिल स्वामी के पक्ष में निर्णय दिया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: सुलतानपुर उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मोटरसाइकिल स्वामी के पक्ष में निर्णय दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 34,200 रुपये क्षतिपूर्ति और 1,500 रुपये मानसिक कष्ट व वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल एवं सदस्य भारत भूषण तिवारी की पीठ ने दिया। मामला लंभुआ के गरये निवासी दिलीप कुमार सिंह द्वारा दायर किया गया था। परिवादी के अनुसार, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल का पंजीकरण 26 फरवरी 2016 को कराया था और उसका बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था। दिनांक 22 जनवरी 2021 को उनकी बाइक सुपर मार्केट परिसर से चोरी हो गई। चोरी की सूचना देने और सभी जरूरी दस्तावेज एवं प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया। इसपर उपभोक्ता ने आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के पश्चात आयोग ने माना कि बीमा कंपनी की ओर से किया गया व्यवहार उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी को दो माह की अवधि के भीतर परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि और वाद व्यय का भुगतान करना होगा। यह निर्णय न केवल बीमा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि बीमा कंपनियों को भी यह संदेश देता है कि दावा निपटान में टालमटोल या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला उपभोक्ता जागरूकता और न्याय के पक्ष में एक मील का पत्थर है।