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उत्तर प्रदेश: सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, 13 मई को होगी अगली सुनवाई

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उत्तर प्रदेश  Published by: Absar Ahmad , Date: 01/05/2026 10:35:15 am Share:
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  • 01/05/2026 10:35:15 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। साल 2009 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट स्पष्ट की है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई तय की गई है। यह मामला उस समय का है जब अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर गाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे थे। आरोप था कि चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वह बैठक कर आचार संहिता का उल्लंघन किए। पुलिस जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 171एफ और 188 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर ट्रायल कोर्ट संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी की थी।


अफजाल अंसारी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किए। उनकी ओर से दलील दी गई कि मामले में कानूनी प्रक्रिया और कार्रवाई को लेकर कई गंभीर सवाल हैं। इन दलीलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सपा सांसद को मिली हाईकोर्ट से मिली इस राहत से उनके समर्थकों में खुशी है। अब सभी की निगाहें 13 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ेगी या नहीं। तब तक के लिए मामला स्थिर स्थिति में बना हुआ है और अफजाल अंसारी को अंतरिम राहत जारी रहेगी।
 


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