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हरियाणा: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पंजाब से आरोपी हुआ गिरफ्तार
- Photo by : social media
विस्तार
हरियाणा: महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना शहर फतेहाबाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले के आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा को पंजाब से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से हुई गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा, पुत्र सुखा सिंह, निवासी गांव काटीवाली, तहसील मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब) के रूप में हुई है। तकनीकी साक्ष्यों, खुफिया सूचना और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी का पता लगाकर उसे पंजाब से गिरफ्तार किया। 1 मार्च को दर्ज हुआ था मामला थाना प्रभारी शहर फतेहाबाद उप निरीक्षक सुरेंद्रा ने बताया कि 1 मार्च 2026 को भाटिया कॉलोनी निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री 28 फरवरी 2026 को घर से टेलर के पास कपड़े लेने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। महिला ने आशंका जताई थी कि उसकी पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा शिकायत के आधार पर थाना शहर फतेहाबाद में मुकदमा संख्या 91, दिनांक 01 मार्च 2026 के तहत धारा 137(2), 64(2)(m), 64(2)(f) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों से मिली सफलता जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, खुफिया जानकारी और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने पंजाब में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है।
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