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मध्य प्रदेश: भटेरा और खैरी में 2500 से अधिक ट्रॉली अवैध रेत हुई जब्त, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हुई कार्रवाई
- Photo by : social media
संक्षेप
मध्य प्रदेश: बालाघाट जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
विस्तार
मध्य प्रदेश: बालाघाट जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 29 मई 2026 को तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम भटेरा एवं खैरी में परिवहन विभाग, खनिज विभाग, राजस्व अमला तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की गई। उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त कार्रवाई में परिवहन विभाग, खनिज अमला, राजस्व विभाग, थाना प्रभारी कोतवाली एवं पुलिस लाइन बालाघाट का पुलिस बल शामिल रहा। जांच के दौरान ग्राम खैरी में शासकीय एवं निजी भूमि पर लगभग 862 ट्रॉली खनिज रेत का अवैध भंडारण पाया गया। वहीं ग्राम भटेरा में शासकीय भूमि पर लगभग 1650 ट्रॉली रेत लावारिस हालत में अवैध रूप से भंडारित मिली। कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा रेत भंडारण से संबंधित वैध अनुमति अथवा रॉयल्टी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके चलते नियमानुसार पूरी रेत को अज्ञात रूप से जब्त कर लिया गया। ग्राम खैरी में जब्त रेत को ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में दिया गया, जबकि ग्राम भटेरा में जब्त रेत की देखरेख एवं सुपुर्दगी ग्राम पंचायत भटेरा के सचिव को सौंपी गई है। समाचार लिखे जाने तक रेत जब्ती की कार्रवाई जारी थी। दो ट्रैक्टर-ट्रॉली पर भी कार्रवाई छापामार कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग ने दो बिना नंबर के संचालित ट्रैक्टर-ट्रॉली भी पकड़ीं। परिवहन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब्त की गई रेत पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन के खिलाफ अभियान रहेगा जारी प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि खनिज संबंधी कार्य केवल वैध अनुमति एवं नियमों के तहत ही करें।
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