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राजस्थान: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कपासन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3.72 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

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राजस्थान  Published by: Prakash Gadari , Date: 23/06/2026 12:27:15 pm Share:
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  • 23/06/2026 12:27:15 pm
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संक्षेप

राजस्थान: चित्तौड़गढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन त्रिनेत्र” के तहत कपासन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

विस्तार

राजस्थान: चित्तौड़गढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन त्रिनेत्र” के तहत कपासन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3.72 ग्राम स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कपासन थाना पुलिस द्वारा अम्बेडकर भवन के पास नियमित नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और अचानक बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर पुलिस टीम ने तुरंत उनका पीछा किया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया।

पुलिस द्वारा पूछताछ और तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 3.72 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी स्मैक कहां से लेकर आए थे और इसे किन लोगों तक पहुंचाने की योजना थी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है।

कपासन पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। पुलिस लगातार “ऑपरेशन त्रिनेत्र” के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और अवैध नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं भी नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री या किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसके लिए नार्को टिप हेल्पलाइन नंबर 94604-25643 जारी किया गया है, ताकि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जा सके।


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