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हरियाणा: अयाल्की स्कूल में पोक्सो अधिनियम पर कानूनी जागरूकता शिविर हुआ आयोजित
- Photo by : SOCIAL MEDIA
विस्तार
हरियाणा: फतेहाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अयाल्की में पोक्सो अधिनियम, 2012 को लेकर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव डॉ. सुयशा जावा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने अधिनियम के तहत आने वाले विभिन्न अपराधों, उनके लिए निर्धारित दंड और अनिवार्य रिपोर्टिंग के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया। डॉ. सुयशा जावा ने विद्यार्थियों को समझाया कि पोक्सो कानून में बच्चों की सुरक्षा और हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी अनुचित घटना या व्यवहार की जानकारी तत्काल अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया। पैनल अधिवक्ता जसनप्रीत सिंह ने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, अपराध की सूचना देने की प्रक्रिया और पीड़ित बच्चों को उपलब्ध मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर बच्चों को चुप रहने के बजाय विश्वसनीय वयस्क या संबंधित अधिकारी से सहायता लेनी चाहिए। शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कानून से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे। वक्ताओं ने विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें बाल संरक्षण कानूनों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य संजय, अध्यापक सोनू, लीगल लिटरेसी इंचार्ज कुशविंदर कौर सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।
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