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उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में 21 वर्षीय युवक हुआ गिरफ्तार
- Photo by : social media
संक्षेप
उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर मिर्जापुर थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित चल रहे 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर मिर्जापुर थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित चल रहे 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ब्लॉक मडैया के पास से की गई। पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति ने मिर्जापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मु0अ0सं0 184/2026 दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा 137(2) के तहत राजकुमार समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 64(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की। इसके बाद पुलिस वांछित आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी क्रम में 11 सितंबर को पुलिस को मुखबिर के माध्यम से आरोपी के ब्लॉक मडैया क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी की। पुलिस ने राजकुमार पुत्र विनोद, निवासी नई बस्ती नर्सरी, थाना मिर्जापुर को दोपहर करीब 12:40 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है। मुकदमा संख्या 184/2026 में धारा 137(2)/64(1) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।