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छत्तीसगढ़: सार्वजनिक धूम्रपान पर कड़ा वार, लोगों पर लगाया 5000  जुर्माना
 

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छत्तीसगढ़  Published by: Prabhesh Mishra , Date: 08/05/2026 03:20:35 pm Share:
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  • 08/05/2026 03:20:35 pm
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संक्षेप

छत्तीसगढ़: सूरजपुर राज्य शासन एवं नियंत्रक महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में संचालित ‘सही दवा, शुद्ध आहार यही है छत्तीसगढ़ का आधार‘ अभियान एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग सूरजपुर की संयुक्त टीम द्वारा रामानुजनगर एवं प्रेमनगर तहसील क्षेत्र में चालानी कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 50 चालान काटे गए तथा 4950 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

विस्तार

छत्तीसगढ़: सूरजपुर राज्य शासन एवं नियंत्रक महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में संचालित ‘सही दवा, शुद्ध आहार यही है छत्तीसगढ़ का आधार‘ अभियान एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग सूरजपुर की संयुक्त टीम द्वारा रामानुजनगर एवं प्रेमनगर तहसील क्षेत्र में चालानी कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 50 चालान काटे गए तथा 4950 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

विभिन्न ग्रामों एवं तहसील मुख्यालय में हुई कार्रवाई

संयुक्त टीम द्वारा रामानुजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर एवं ग्राम सरईपारा तथा प्रेमनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम अभयपुर, ग्राम चंदननगर, ग्राम रघुनाथपुर एवं प्रेमनगर तहसील मुख्यालय में चालानी कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान आम जनता को कोटपा एक्ट के प्रावधानों एवं तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया गया।

तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान के दुष्प्रभावों की रोकथाम पर विशेष फोकस

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण तथा धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के उद्देश्य से यह अभियान सतत रूप से चलाया जा रहा है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के तहत आम जनता को जागरूक करते हुए नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

कोटपा एक्ट की धारा 04 एवं 06ब के तहत प्रावधान

कार्यवाही के दौरान बताया गया कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी प्रकार धारा 06ब के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचने एवं उनके द्वारा खरीदने पर भी प्रतिबंध है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों को समझाइश दी गई तथा संबंधित प्रतिष्ठानों पर ‘नो स्मोकिंग‘ एवं ‘नाबालिग बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है‘ संबंधी जागरूकता बोर्ड भी लगाए गए।

संयुक्त टीम की सक्रिय भागीदारी

उक्त संपूर्ण कार्रवाई में औषधि निरीक्षक श्री जयप्रकाश शर्मा, पुलिस थाना रामानुजनगर से आरक्षक श्री मितेश मिश्रा एवं श्री राजेश नायक तथा थाना प्रेमनगर से श्री मानसाय की सक्रिय भागीदारी रही। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें तथा नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों की सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि एक स्वस्थ एवं तम्बाकू मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग मिल सके।