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गुजरात: सोशल मीडिया पर धमकी व जातीय टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
- Photo by : social media
संक्षेप
गुजरात: गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस स्टेशन भाग-अ, गु.र.न. 184/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 351(2), 351(3), 296(बी) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(5-ए), 3(1)(यू) के तहत दर्ज अपराध में आरोपी शब्बीर सुलेमान कानगड़ा, उम्र 42 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर किडाणा, तहसील गांधीधाम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर गणेशनगर क्षेत्र के सार्वजनिक चौक में जान से मारने की धमकी दी, अश्लील गालियां दीं और जातीय रूप से अपमानित कर वीडियो वायरल किया था।
विस्तार
गुजरात: गांधीधाम बी डिवीजन पुलिस स्टेशन भाग-अ, गु.र.न. 184/2026 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 351(2), 351(3), 296(बी) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(5-ए), 3(1)(यू) के तहत दर्ज अपराध में आरोपी शब्बीर सुलेमान कानगड़ा, उम्र 42 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर किडाणा, तहसील गांधीधाम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर गणेशनगर क्षेत्र के सार्वजनिक चौक में जान से मारने की धमकी दी, अश्लील गालियां दीं और जातीय रूप से अपमानित कर वीडियो वायरल किया था। आरोपी को गिनती के घंटों में गिरफ्तार कर स्थानीय स्थान पर ले जाकर जांच की गई। जांच अधिकारी श्री सागर साबड़ा, प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक तथा बी डिवीजन पुलिस द्वारा रिकंस्ट्रक्शन कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है।
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