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हरियाणा: परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध, नकल और भीड़ पर पूर्ण प्रतिबंध
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संक्षेप
हरियाणा: हांसी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं को हर हाल में व्यवस्थित, पारदर्शी, शांतिपूर्वक एवं नकल रहित तरीके से संपन्न करवाया जाएगा।
विस्तार
हरियाणा: हांसी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं को हर हाल में व्यवस्थित, पारदर्शी, शांतिपूर्वक एवं नकल रहित तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। डीसी राहुल नरवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए हैं। जिलाधीश राहुल नरवाल ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 25 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जिलाधीश राहुल नरवाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, डी.एल.एड. प्रथम व द्वितीय वर्ष की नियमित, री-अपीयर एवं ओपन की लिखित परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, गड़ासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू अथवा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाई-फाई या ब्लूटूथ से जुड़े साधनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन एवं लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिदिन परीक्षा के दौरान रोक रहेगी। जारी आदेशों में जिलाधीश राहुल नरवाल ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने आम जनता से अपील की है कि वे परीक्षाओं के सुचारु संचालन में सहयोग करें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का साथ दें।
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