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गुजरात: ऑटो मशीन विवाद में चार सगे भाइयों को दो-दो वर्ष की हुई सजा

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गुजरात  Published by: Chaudhari Rajubhai Venabhai , Date: 15/06/2026 06:26:37 pm Share:
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  • Published by: Chaudhari Rajubhai Venabhai ,
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  • 15/06/2026 06:26:37 pm
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संक्षेप

गुजरात: थराद तालुका के मेवास गांव में ऑटो मशीन को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में थराद की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

विस्तार

गुजरात: थराद तालुका के मेवास गांव में ऑटो मशीन को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में थराद की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चार सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 25 जनवरी 2020 की बताई जा रही है, जब ऑटो मशीन से जुड़े विवाद को लेकर आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित की ओर से थराद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें दो-दो वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी सरकारी पक्ष की ओर से की गई। अदालत के इस फैसले को कानून व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।