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मध्य प्रदेश: अवैध रेत भंडारण व परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

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मध्य प्रदेश  Published by: Ashok Mahule , Date: 28/05/2026 11:06:12 am Share:
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  • Published by: Ashok Mahule ,
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  • 28/05/2026 11:06:12 am
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: बालाघाट जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

विस्तार

मध्य प्रदेश: बालाघाट जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 26 मई 2026 को तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम गोगलाई और भामोड़ी में खनिज विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं आरटीओ की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध रेत और वाहनों को जप्त किया। उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम गोगलाई में दुर्गेश पिता दशरथ लिल्हारे के बाउंड्रीवॉल परिसर में लगभग 40 ट्रॉली खनिज रेत का अवैध भंडारण पाया गया। वहीं पास स्थित शासकीय भूमि पर करीब 30 ट्रॉली रेत संग्रहित मिली। इसके अतिरिक्त मंगल मेश्राम पिता होलिया मेश्राम के घर में भी लगभग 8 ट्रॉली रेत का भंडारण पाया गया।

कार्रवाई के दौरान संबंधित व्यक्तियों से रेत भंडारण एवं परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज, अनुमति पत्र और रॉयल्टी रसीद प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन कोई भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने नियमानुसार समस्त अवैध रेत को जप्त कर ग्राम गोगलाई के कोटवार की सुपुर्दगी में सौंप दिया। संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई के दौरान ग्राम गोगलाई एवं भामोड़ी क्षेत्र में अवैध परिवहन में उपयोग किए जा रहे 11 ट्रैक्टर भी पकड़े। इनमें 9 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित शामिल हैं। जांच के दौरान कई वाहन बिना नंबर प्लेट के संचालित पाए गए, जिनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई में परिवहन विभाग, खनिज विभाग, राजस्व अमला, थाना प्रभारी नवेगांव एवं पुलिस लाइन बालाघाट का पुलिस बल शामिल रहा। प्रशासन का कहना है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जप्त रेत एवं वाहनों के संबंध में आगे की कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।