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उत्तर प्रदेश: निजी स्कूलों पर शिकंजा, फीस वसूली और जबरन खरीद की जांच शुरू
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: ललितपुर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ निजी विद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क वसूली और अभिभावकों को चिन्हित दुकानों से जूते, मोजे, किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: ललितपुर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ निजी विद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क वसूली और अभिभावकों को चिन्हित दुकानों से जूते, मोजे, किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) और बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी निजी एवं स्ववित्त पोषित विद्यालयों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिले में निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यालय किसी भी स्थिति में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली नहीं कर सकते और न ही अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जांच के दौरान अभिभावकों के बयान भी दर्ज किए जाएं। प्रशासन ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के तहत निर्धारित प्रावधानों के पालन की जांच पर विशेष जोर दिया है। इसमें कैपिटेशन फीस पर रोक, यूनिफॉर्म में पांच वर्ष से पहले बदलाव न करना और एनसीईआरटी पुस्तकों को प्राथमिकता देना शामिल है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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