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मध्य प्रदेश: कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को 1 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: माननीय न्यायालय खनियाधाना ने थाना मायापुर के अपराध क्रमांक 78/2020 के आरोपी 1 दयाचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाटव उम्र 35 वर्ष निग्राम धर्मपुरा थाना मायापूर को मारपीट के दोषी पाये जाने पर धारा 324/34 भादंसं में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, इस प्रकार है कि फरियादी लक्ष्मण जाटव कि दिनांक 27.04.2020 के शाम करीब 5 बजे की बात है मैने भूरा जाटव का धबाउरी बाला खेत ग्राम पुरा को बटाई पर लिया था।
विस्तार
मध्य प्रदेश: माननीय न्यायालय खनियाधाना ने थाना मायापुर के अपराध क्रमांक 78/2020 के आरोपी 1 दयाचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाटव उम्र 35 वर्ष निग्राम धर्मपुरा थाना मायापूर को मारपीट के दोषी पाये जाने पर धारा 324/34 भादंसं में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, इस प्रकार है कि फरियादी लक्ष्मण जाटव कि दिनांक 27.04.2020 के शाम करीब 5 बजे की बात है मैने भूरा जाटव का धबाउरी बाला खेत ग्राम पुरा को बटाई पर लिया था। जिस पर मेरा भूसा डला था, मैं भूसा भरने जा रहा था इतने में अविनेश जाटव व दयाचंद्र जाटव मिले और मेरे से बोले कि यह भूसा हमारे चाचा भूरा का है हम तुम्हे यह भूसा नहीं भरने देगें, मैंने कहा कि मैंने तो खेत बटाई से लिया था जिसमें आधा भूसा मेरा है बस इसी बात पर से दोनो मुझे मां-बहन की गालियां देने लगे मेने गाली देने से मना किया सोई अविनेश ने मुझे कुल्हाडी की मुधार मारी जो मेरे सर में पीछे की ओर लगी व दालचन्द्र ने मुझे लाठी मारी जो बाजू में लगी, घटना के समय सुखवीर यादव व वीरन जाटव मौजूद थे, जिन्होने घटना देखी व बीच-बचाव किया दोनों जाते-जाते कह रहे थे कि अगर भूसा उठाने आये तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी कि उक्त रिपोर्ट पर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को धारा 324/34 भादंसं में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री कल्याण सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील खनियाधाना द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपर्युक्त दंड से दंडित किया गया।
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